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आम्रपाली ग्रुप : सुप्रीम कोर्ट ने दिया सभी बैंक खाते, चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश

दिवालिया हुई रियल इस्टेट कंपनी आम्रपाली ग्रुप को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंक खाते और चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश दे दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने शहरी आवास मंत्रालय के सचिव और एनबीसीसी कंपनी के चेयरमैन को गुरुवार को पेश होने का आदेश दिया है। कंपनी के प्रमोटरों पर देश छोड़ने पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 19 जुलाई को आम्रपाली के प्रमोटरों को निर्देश दिया था कि वे देश छोड़कर कहीं न जाएं। साथ ही रियल एस्टेट कंपनी को 2008 से लेकर अब तक के अपने प्रोजेक्ट्स की विस्तृत वित्तीय जानकारी देने को भी कहा था।

महेंद्र सिंह धोनी ने भी किया था केस सुप्रीम कोर्ट में कंपनी के खिलाफ चल रही सुनवाई के बीच भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और ब्रांड अंबेसडर रह चुके महेंद्र सिंह धोनी ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में रिकवरी के लिए केस दर्ज कर दिया है। 150 करोड़ की होनी है रिकवरी धोनी के ब्रांड प्रमोशन को मैनेज करने वाली कंपनी रति स्पोर्ट्स ने दिल्ली हाईकोर्ट में आम्रपाली के खिलाफ 150 करोड़ रुपये की रिकवरी के लिए केस किया है। रति स्पोर्टस के मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण पांडे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, कंपनी ने ब्रैंडिंग और मार्केटिंग ऐक्टिविटीज के लिए हमें पैसा नहीं दिया है, कंपनी के ऊपर हमारा 200 करोड़ रुपए बकाया है।