द पॉलिटिक्स अगेन
लोकसभा में पास हुआ बिल, बच्चियों से दुष्कर्म पर सीधे फ़ांसी

नई दिल्ली: देश में बढ़ती दुष्कर्म की घटनाओं को लगामलगाने के लिए, 12 साल की कम उम्र की बच्चियों से रेप के दोषियों को मौत की सजा देने के प्रावधान वाले बिल को लोकसभा ने सोमवार को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया
इस नए आपराधिक कानून का सभी दलों ने समर्थन किया. इस नए प्रावधान के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर मौत की सजा सुनाई जाएगी.
12 से 16 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म करने पर 20 साल की कठोर सजा का प्रावधान भी नए कानून में है. कुछ मामलों में इस 20 साल की सजा को बढाकर उम्रकैद करने का प्रावधान भी नए आपराधिक कानून में है. लोकसभा में इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया है, अब इसे कानून बनाने के लिए राज्य सभा में प्रस्तुत किया जाएगा.
इस मामले पर दो घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्य मंत्री किरऩ रिजिजू ने कहा कि कठोर कानून बनाने का मकसद नाबालिग बच्चियों को सुरक्षा प्रदान करना है. उन्होंने कहा कि 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ रेप और और गैंगरेप की हाल की घटनाओं ने पूरे देश की विवेक को हिला दिया है, इसलिए, ऐसे अपराधों के लिए और कठोर दंड की जरूरत है उन्होंने कहा कि सरकार ने जो नया कानून प्रस्तावित किया है, इसमें ऐसे अपराध के लिए सजा के कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैंl